हिमाचल प्रदेश में बिना मंजूरी के लिफ्ट स्थापित करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में बिना मंजूरी के लिफ्ट स्थापित करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और पर्यटन के मद्देनजर राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर के सुरक्षित उपयोग के लिए कड़े कदम उठाए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में 'हिमाचल प्रदेश लिफ्ट संशोधन विधेयक-2026' पेश किया है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य ऊँची इमारतों और होटलों में स्थापित लिफ्ट, एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स को कानूनी ढांचे के तहत लाकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रमुख प्रावधान: नियमों का उल्लंघन पड़ेगा महंगा
नए विधेयक में अवैध रूप से लिफ्ट लगाने वालों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है:
अनिवार्य अनुमति: अब किसी भी भवन में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
भारी जुर्माना: बिना मंजूरी के लिफ्ट स्थापित करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
निरीक्षण का अधिकार: सरकारी निरीक्षकों को किसी भी परिसर में जाकर तकनीकी जांच करने की शक्ति दी गई है। मानक पूरे न होने पर वे तुरंत संचालन रोकने (सीज करने) का आदेश दे सकते हैं।
सुरक्षा मानक और लाइसेंसिंग
प्रदेश में वर्तमान में 1500 से अधिक लिफ्ट संचालित हैं, जिन्हें अब नए सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जाएगा:
तकनीकी विवरण: लिफ्ट की क्षमता, गति और सुरक्षा फीचर्स की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी।
लाइसेंस नवीनीकरण: समय-समय पर लाइसेंस का रिन्यूअल (नवीनीकरण) कराना अनिवार्य होगा ताकि तकनीकी फिटनेस बनी रहे।
हादसों पर जवाबदेही और बीमा अनिवार्य
पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की जान-माल की सुरक्षा के लिए विधेयक में जिम्मेदारी तय की गई है:
बीमा कवरेज: अब लिफ्ट के लिए बीमा कराना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में प्रभावितों को सुरक्षा मिल सके।
ऑपरेटर की जिम्मेदारी: यदि किसी लापरवाही के कारण हादसा होता है, तो संबंधित कंपनी और ऑपरेटर की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।
निष्कर्ष: सरकार का यह कदम प्रदेश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि हिमाचल आने वाले पर्यटकों के बीच प्रदेश की छवि एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी।

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