नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र कांगड़ा जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध
नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र कांगड़ा जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध धर्मशाला जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जिला कांगड़ा के नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 15 मई 2026 को दोपहर 3 बजे से लागू होकर 17 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम धर्मश...