जिला प्रशासन ने जारी किए स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के आदेश,
जिला प्रशासन ने जारी किए स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध के आदेश, -प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल का पहला जिला बना मण्डी, मंडी : अजय सूर्या / -प्रतिबंधित उत्पादों के विरुद्ध निरंतर एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी- अपूर्व देवगन जन स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं को तम्बाकू की लत से बचाने के उद्देश्य सेजिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निवारक आदेश जारी किया है। इस आदेश के साथ मण्डी स्वादयुक्त धूम्ररहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यह आदेश सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिला स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा की गई जांच, जब्ती कार्यवाही, राष्ट्रीय तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला नोएडा की परीक्षण रिपोर्टों तथा उपलब्ध अन्य अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के उपरांत जारी किया गया है।अब जिला मण्डी की सीमा में ऐसे सभी स्वादयुक्त ,धूम्ररहित तम्बाकू उत्पाद, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक अथवा अन्य फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर उन्हें अधिक आकर...