पंचायती राज चुनाव 2026: लाहौल-स्पीति में मतदान व मतगणना अवधि के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध
पंचायती राज चुनाव 2026: लाहौल-स्पीति में मतदान व मतगणना अवधि के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध केलांग : रंजीत लाहौली / पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना अवधि में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध-किरण भड़ाना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का आयोजन 26 मई, 28 मई एवं 30 मई 2026 को किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्यों की मतगणना मतदान दिवस पर ही अधिसूचित केंद्रों में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग के परीक्षा भवन में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस ...