थर्मोकोल उत्पादों के उत्पादन, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

थर्मोकोल उत्पादों के उत्पादन, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध


केलांग : ओम बौद्ध /

उप-मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) कुनिका अकर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में थर्मोकोल से निर्मित सभी प्रकार के उत्पादों के उत्पादन, भंडारण , वितरण, खुले बाजार में बिक्री तथा उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है, क्योंकि थर्मोकोल पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है तथा इसके अपशिष्ट के निस्तारण में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

 उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा प्रभावी प्रवर्तन अभियान चलाकर आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आम जनता, व्यापारियों एवं सभी संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक हित में पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत विकल्पों को अपनाएँ।

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