PIT NDPS Act के तहत शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदतन नशा तस्कर नजरबंद
PIT NDPS Act के तहत शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदतन नशा तस्कर नजरबंद
शिमला : गायत्री गर्ग /
पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही — जिला पुलिस शिमला द्वारा एक और आरोपी नशा तस्कर को नजरबंद करने हेतु जेल भेजा गया
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में दिनांक 02 मार्च 2026 को पुलिस थाना ननखड़ी की टीम द्वारा प्रेम राज उर्फ आईडी मैहता उर्फ संतोष मैहता, पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी ग्राम जगोट, डाकघर एवं तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (हि.प्र.) को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकाम जगोट (ननखड़ी) में विधिवत डिटेंशन ऑर्डर के आधार पर हिरासत में लेकर तीन महीने के लिए जिला सुधार गृह कैथू, शिमला भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई राज्य सरकार के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नशा तस्करी पर कठोर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
उक्त व्यक्ति पूर्व में भी NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कई मामलों में संलिप्त रहा है।
आरोपी को पूर्व में चार बार गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से दो मामलों में वह दोषसिद्ध कॉन्विक्ट हो चुका है, जबकि दो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।
आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
▪️अभियोग संख्या 202/2012, थाना रामपुर — 300 ग्राम चरस बरामद (दोषसिद्ध)
▪️ अभियोग संख्या 42/2018, थाना ननखड़ी — 107 ग्राम चरस बरामद (दोषसिद्ध)
▪️अभियोग संख्या 47/2023, थाना ननखड़ी — 9.93 ग्राम चरस बरामद (विचाराधीन)
▪️अभियोग संख्या 38/2024, थाना ननखड़ी — 18.59 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद (विचाराधीन)।
आरोपी द्वारा बार-बार अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त पाए जाने के दृष्टिगत, लोकहित एवं जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध PIT ND&PS Act के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है ।
शिमला पुलिस द्वारा पिछले लगभग एक महीने में 24 आदतन संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर हिरासत में लेकर 3 माह के लिए जेल भेजा जा चुका है।
जिला पुलिस शिमला नशे के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के अंतर्गत दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है। समाज को नशामुक्त बनाने तथा युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की सख्त एवं प्रभावी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी।

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