माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के बाद भी पौंग सेंचुरी एरिया से नहीं हटी बाड़बंदी व झंडिया,
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के बाद भी पौंग सेंचुरी एरिया से नहीं हटी बाड़बंदी व झंडिया,
पर्यावरण प्रेमी ने वीडियो किया जारी
फतेहपुर : बलजीत ठाकुर/
आपको बता दें माननीय उच्च न्यायलय ने करीब दो माह पूर्व दो उच्चधिकारीयों को आदेश जारी कर पौंग सेंचुरी एरिया में अबैध रूप से की गई खेती को उखाड़ने, बाड़बंदी को हटाने व अन्य तरह की अबैध गतिबिधियों को बंद करवाने के आदेश दिए थे.
इसके बाबजूद भी उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाही न के बराबर रही है.
इसी मुद्दे पर पर्यावरण प्रेमी मिलखी राम शर्मा ने वीडियो जारी कर इस बात का हबाला दिया है कि अभी भी उक्त क्षेत्र में हुई अबैध गतिबिधियों को हटाया नहीं गया है.
उनका कहना रहा है कि सबंधित अधिकारीयों द्वारा मात्र एक दिन ही हल्की सी कार्रवाही करबाई गई थी.
उसके बाद सब शांत रहा.
कहा अब देखने बाली बात यह है कि आठ अप्रेल को उक्त अधिकारी माननीय उच्च न्यायलय में क्या पक्ष रखते है
बताया उन्होने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त अधिकारीयों से अब तक की गई कार्रवाही का व्योरा माँगा था.
जिस पर भी उक्त अधिकारीयों द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है बल्कि अन्य कुछ अधिकारीयों को जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है.
वहीं उन्होने एक सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर आकर भी उक्त अधिकारीयों को माननीय उच्च न्यायलय के आदेश बारे याद करवाया गया है

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