फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए मतदान किया जा सकता है - Smachar

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फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए मतदान किया जा सकता है

फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य सरकारी दस्तावेजों के जरिए मतदान किया जा सकता है


 बटाला,  (अविनाश शर्मा, चरण सिंह) डाॅ. शायरी भंडारी, एसडीएम-कम-ए आर ओ बटाला ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए, भारत चुनाव आयोग ने मतदाताओं को फोटो पहचान के माध्यम से 1 जून, 2024 को मतदान करने के लिए कहा है। इसके अलावा, 12 अन्य अधिकारत दस्तावेजों को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर ले जा सकता है।

     उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं.।

      उन्होंने आगे बताया कि जिन मतदाताओं के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं है, उन्हें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन. पी आर आर के तहत. स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/प्रांतीय सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, एम.पी. विधायक वे उन्हें जारी किए गए पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्राधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं।

      उन्होंने सभी मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में भाग लेने और मतदान करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य इस बार '70' पार का टीचा है और इसे मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी मतदाताओं को अपना वोट जरूर डालना चाहिए.।

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