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महिलाओं को टैक्स के बजट से मिलेंगी राहत

पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्‍स में अतिरिक्‍त छूट दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं।

Himachal Media Bureau :  एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्‍स में अतिरिक्‍त छूट  दिया जा सकता है। खासकर रसोई गैस से लेकर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर सब्सिडी दिया जा सकता है। इसके अलावा, महिलाओं को टैक्‍स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये टैक्‍स छूट काफी अलग हो सकते हैं। ये छूट मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता-पिता की जिम्‍मदारियों जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

मैरिज स्‍टेटस: विवाहित महिलाओं के लिए टैक्‍स छूट  में संयुक्त फाइलिंग विकल्प या विवाहित जोड़ों के लिए टैक्‍स क्रेडिट जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं.

रोजगार स्‍टेटस: कामकाजी महिलाएं कार्य-संबंधी व्यय, रिटारमेंट कंट्रीब्‍यूशन या शिक्षा व्यय से संबंधित टैक्‍स कटौती के लिए पात्र हो सकती हैं।

माता-पिता की जिम्मेदारियां: बच्चों वाली महिलाएं टैक्‍स क्रेडिट, कटौती या बच्‍चों के देखभाल सब्सिडी या शिक्षा बचत योजना जैसे लाभों के लिए पात्र हो सकती हैं।

रियायती टैक्‍स स्लैब: आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश सुराना का कहना है कि सरकार विशेष रूप से महिलाओं के लिए रियायती टैक्‍स स्लैब दरों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है. इस पहल का उद्देश्य महिला टैक्‍सपेयर्स के लिए कम टैक्‍स रेट्स की पेशकश करके आर्थिक सशक्तीकरण पेश करना हो सकता है.

माता-पिता के टैक्‍स कटौती: सुराना ने कहा कि कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, आदि माता-पिता के लिए कर क्रेडिट या कटौती प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से सिंगल मदर के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये क्रेडिट बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी लागतों को कम करने में मदद करते हैं।

मेडिकल खर्च: उन्होंने कहा कि मेडिकल खर्च के लिए कटौती विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए प्रासंगिक हो सकती है, जो उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत वहन करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं की ओर से ली गई पॉलिसियों पर भुगतान किए गए मेडिक्लेम बीमा के लिए धारा 80डी के तहत बढ़ी हुई कटौती की सुविधा दी गई है।

बिजनेस में छूट: जो महिलाएं स्व-रोजगार करती हैं या जिनका अपना व्यवसाय है, वे अपने व्यवसाय व्यय या स्टार्ट-अप लागत के अतिरिक्त खास बिजनेसमैन कटौती के लिए पात्र हो सकती हैं।

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