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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा आइए जानें

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा आइए जानें


सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा और महिलाओं पर यौन हमले के मामले में सुनवाई भी हुई। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणियां की 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में हिंसा पर दाखिल की गई कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई और चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार से इस पर कड़े सवाल भी पूछे.

मणिपुर के यौन उत्पीड़न वाले वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की पैरवी कर रहे थे.

महिलाओं की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सीबीआई जांच और केस को असम ट्रांसफर करने का विरोध किया है. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि “हमने कभी केस को असम ट्रांसफ़र करने की मांग नहीं की थी. हमने ये ज़रूर कहा था कि मामले की जांच मणिपुर से बाहर हो, लेकिन असम में हो ये हमने कभी नहीं कहा

सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ, उस पर ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा हो रहा है. इस मामले में चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की तरफ़ से पेश हुए तुषार मेहता से पूछा, ''घटना चार मई की है और ज़ीरो एफ़आईआर 18 मई को हो रही है. पुलिस को 14 दिन क्यों लगे एफ़आईआर करने में? पुलिस चार मई से 18 मई के बीच क्या कर रही थी?''

चीफ़ जस्टिस ने कहा, '' हम सिर्फ़ एक वीडियो को लेकर चिंतित नहीं हैं. बल्कि हम राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई और वहां जो हो रहा है, उसको लेकर पूरी तरह चिंतित हैं.'' सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर सात गिरफ़्तारियां हुई । कोर्ट ने इस पर यह भी पूछा कि अब तक कुल कितने एफ़आईआर दर्ज हुए हैं।

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