13 फरवरी 2026 के बाद बनी पंचायतें अमान्य—हाईकोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की मनमानी पर लगाई मुहर: त्रिलोक कपूर
13 फरवरी 2026 के बाद बनी पंचायतें अमान्य—हाईकोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की मनमानी पर लगाई मुहर: त्रिलोक कपूर “कानून ताक पर रखकर पंचायतें बनाई”—कांग्रेस सरकार की धांधली हाईकोर्ट में बेनकाब शिमला : गायत्री गर्ग / भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने माननीय उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का स्वागत करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 13 फरवरी 2026 के बाद बनाई गई नई पंचायतों, उनके पुनर्गठन एवं डिलिमिटेशन को मान्य नहीं माना जाएगा। त्रिलोक कपूर ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस सरकार की उस मनमानी पर सीधा तमाचा है, जिसमें नियम-कानूनों को ताक पर रखकर पंचायतों का गठन और पुनर्गठन किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने साफ कहा है कि पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और परिसीमन के लिए जो प्रक्रिया कानून में निर्धारित है, उसका पालन अनिवार्य है और उसका उल्लंघन अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में नए प्रस्ताव जारी किए और नियमों की अन...