पंचायत चुनाव रोस्टर पर हाईकोर्ट का आदेश, जिला प्रशासन ने मीडिया से की संयम बरतने की अपील

 पंचायत चुनाव रोस्टर पर हाईकोर्ट का आदेश, जिला प्रशासन ने मीडिया से की संयम बरतने की अपील



​चंबा : जितेंद्र खन्ना /

 जिला प्रशासन चंबा ने ग्राम पंचायतों के रोस्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना साझा की है। जिला लोक संपर्क अधिकारी (DPRO) चंबा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायतों के रोस्टर के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं।

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की आधिकारिक प्रतिलिपि (Copy) प्राप्त होना अभी बाकी है। इस संवेदनशीलता को देखते हुए, प्रशासन ने मीडिया कर्मियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से विशेष आग्रह किया है।

​प्रमुख बिंदु:

​न्यायालय का हस्तक्षेप: ग्राम पंचायतों के रोस्टर को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

​पुष्टि का इंतज़ार: प्रशासन को अभी आदेश की आधिकारिक कॉपी मिलना शेष है।

​मीडिया से अपील: जिला लोक संपर्क अधिकारी ने सभी मीडिया संस्थानों से निवेदन किया है कि जब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं होती, तब तक पंचायत चुनाव से संबंधित किसी भी अनौपचारिक रोस्टर लिस्ट को प्रकाशित या प्रसारित न करें।

​नोट: गलत या अपुष्ट रोस्टर लिस्ट से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि के बाद ही जानकारी साझा करना जनहित में आवश्यक है।

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