हिमाचल प्रदेश: नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित, महिला और SC/ST वर्ग के लिए सीटें तय
हिमाचल प्रदेश: नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित, महिला और SC/ST वर्ग के लिए सीटें तय
(चंबा ब्यूरो: जितेन्द्र खन्ना)हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development) ने प्रदेश के नगर निकायों (नगर परिषद और नगर पंचायत) में अध्यक्ष (Chairperson) के पदों के लिए आरक्षण की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रधान सचिव (UD) देवेश कुमार द्वारा 4 अप्रैल 2026 को यह सूची जारी की गई।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं (General) के लिए सीटें आरक्षित की हैं।
आरक्षण का मुख्य विवरण:
1. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग:
कुल 10 निकायों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 5 सीटें SC महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं:
SC महिला: दौलतपुर (ऊना), चंबा, बंजार (कुल्लू), बिलासपुर और सुंदरनगर (मंडी)।
SC (ओपन): महतपुर बसदेहड़ा (ऊना), नगरोटा बगवां (कांगड़ा), घुमारवीं (बिलासपुर), रोहड़ू (शिमला) और चिड़गांव (शिमला)।
2. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग:
कांगड़ा जिले की शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किया गया है।
3. महिला (सामान्य) वर्ग:
सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रमुख नगर निकायों की सूची इस प्रकार है:
कुल्लू: निरमंड और कुल्लू नगर परिषद।
शिमला: ठियोग, सुन्नी, चौपाल, जुब्बल और नारकंडा।
ऊना: संतोषगढ़, अंब, गगरेट और टाहलीवाल।
सोलन: अर्की और कंडाघाट।
कांगड़ा: ज्वालामुखी और नूरपुर।
सिरमौर: नाहन और पांवटा साहिब।
अन्य: सरकाघाट (मंडी), सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर) और डलहौजी (चंबा)।
यह अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में आगामी निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है। विभाग ने इसकी प्रतियां राज्य चुनाव आयोग और सभी जिला उपायुक्तों (DC) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं।



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