उपमंडल बैजनाथ में सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों को जमा करवाना करें सुनिश्चित: एस डी एम बैजनाथ
उपमंडल बैजनाथ में सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों को जमा करवाना करें सुनिश्चित: एस डी एम बैजनाथ
बैजनाथ
उपमंडलाधिकारी (ना०) बैजनाथ संकल्प गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव तथा पंचायती राज चुनाव-2026 के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों के अनुसार जिला कांगड़ा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा तथा सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने होंगे।
इसी क्रम में उन्होंने उपमंडल बैजनाथ के नागरिकों से भी अपील की है कि वे जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारक तुरंत अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं तथा चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। एस डी एम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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