हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि को दोषी ठहराने के साथ-साथ दोषी ठहराए जाने की सज़ा - Smachar

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हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि को दोषी ठहराने के साथ-साथ दोषी ठहराए जाने की सज़ा

 हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि को दोषी ठहराने के साथ-साथ दोषी ठहराए जाने की सज़ा


मंडी , हिमाचल प्रदेश 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत में दिनांक 16/6/2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में शेर सिंह , निवासी गांव शीहल डाक तल्याहाद, जिला मंडी , हि0प्र0 को एक गंभीर हमले और हत्या के प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा के साथ-साथ विभिन्न धाराओं में न्यायाधीशों की सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 2014 में एक हिंसक हमले से संबंधित है , जिसमें एक ही परिवार के तीन महलों पर गंभीर हमले हुए थे।

घटना की जानकारी उद्धृत किये गये जिला न्यायवादी, विनोद भारद्वाज; इस मामले की पैरवी में बताया गया है कि दिनांक 21 मई 2014 को रात करीब 9:00 बजे जब चंपा देवी , उनके पति भीम सिंह , पुरोहित गोवर्धन सिंह और सास किरण देवी रात्रि भोजन के बाद अपने घर में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान सैमुअल की पत्नी भावना देवी द्वारा गिल-गलौच की हत्या कर दी गई , जिसके बाद सैमुअल शेर सिंह एक दराट ( तेजधार हथियार) लेकर घुसेड़ में बरामद हुए और ट्राइएल एज़ल पर ग्रेवल से हमला कर दिया गया।

हमलों में भीम सिंह के सिर , कंधे और हाथों पर गंभीर चोटें आईं। जब वे बीच-बचाव करने आये तो गोवर्धन सिंह से युद्ध हुआ। चंपा देवी के अंतिम भाग का युद्ध हुआ। तीन घायल अवस्था में थे और ZH मंडी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती तकनीशियन गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 154 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया , पुलिस से खून के आदर्श को जोड़ा गया , और खून से खून से लथपथ कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। नैदानिक और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर कैनेडियन कोर्ट ने अमूर्त शेर सिंह को धारा के नीचे धारा के तहत दोषी ठहराया:

आईपीसी धारा

अपराध

धन

307

हत्या का प्रयास

3 वर्ष + ₹10,000 की बचत

326

खतरनाक हथियार से गंभीर चोट

2 वर्ष की लागत + ₹2,000 की बचत

324

खतरनाक हथियार से साधारण चोट

1 वर्ष + ₹500 प्रति व्यक्ति

452

घर में चोट लगने का प्रयास

6 महीने की कीमत + ₹500 प्रति व्यक्ति

504

मूल्यांकन

3 महीने की कीमत + ₹500 प्रति व्यक्ति

201

प्रमाणन नष्ट करना

3 महीने की कीमत + ₹500 प्रति व्यक्ति

323

नाश्ते से चोटाना

3 महीने की कीमत + ₹500 प्रति व्यक्ति

यह निर्णय समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक दंगा संदेश देता है कि घरेलू हिंसा , अवैध प्रवेश और हिंसक आचरण को किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

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