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पेंशनर 30 सितंबर तक जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें

 पेंशनर 30 सितंबर तक जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें 




मंडी जिला कोषाधिकारी मंडी परीक्षित मिन्हास ने आज यहां बताया कि जिला कोषागार कार्यालय मंडी के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे पैंशनर 30 सितम्बर, 2025 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सत्यापन का कार्य पहली जुलाई से 30 सितम्बर, 2025 तक किया जायेगा। 

उन्होंने जिला मंडी के समस्त पेंशनरों से आग्रह किया कि वह निर्धारित समय अवधि में अपने समीप के उप कोषागार तथा मंडी शहर के समीप के पेंशनर जिला कोषागार कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में स्वयं आकर जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनर पीपीओ, पैन कार्ड तथा बैंक पास बुक आदि दस्तावेजों को अपने साथ अवश्य लाएं। उन्होंने बताया कि पेंशनर यह भी सुनिश्चित करें कि उनका पैन आधार से लिंक हो ताकि आयकर की कटौती नियमानुसार की जा सके। 

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि जो पेंशनर स्वयं आने में असमर्थ हों, वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी, बैंक प्रबंधक, ग्रामीण राजस्व अधिकारी व पंचायत सचिव से सत्यापन के उपरांत पैन कार्ड की प्रति के साथ जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा करवाएं। 

उन्होंने बताया कि जिला कोषागार कार्यालय, मंडी में जीवन सत्यापन करवाने वालों की सुविधा के लिए बैंक वाईज तिथियों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर पहली जुलाई से 15 जुलाई तथा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक, पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर 16 जुलाई से 31 जुलाई तथा पहली सितम्बर से 15 सितम्बर तक तथा अन्य बैंकों से पैंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर पहली अगस्त से 15 अगस्त तथा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा सकते हैं।

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