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हर महीने के आखिर में राजस्व अदालतों का होगा आयोजन तहसील मुख्यालय में

हर महीने के आखिर में राजस्व अदालतों का होगा आयोजन तहसील मुख्यालय में, मुख्यमंत्री लोगों से इस मामले में फीडबैक

प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि हर महीने के आखिर में जिस तरह से राजस्व अदालतों का आयोजन तहसील मुख्यालयों पर किया जा रहा है इस तरह से इसे आगे भी जारी रखा जाए।

 राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों से इस संबंध में जानकारी तलब की है कि अब तक कितने मामले इन राजस्व अदालतों के आयोजन से निपटाए जा चुके हैं। कितने लोगों के तक्सीम के मामले सुलझे हैं और कितनों के इंतकाल कर लिए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मिलने के बाद राजस्व विभाग इसकी समीक्षा करेगा और फिर आगे कुछ और बड़े निर्देश इस संबंध में दिए जा सकते हैं। बता दें कि इसी महीने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिला में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि वहां पर राजस्व विभाग की तरफ से राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर भी स्थानीय लोगों को जानकारी दी जाएगी और मुख्यमंत्री लोगों से इस मामले में फीडबैक लेंगे। इससे पहले राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों को यह कहा है कि वह अपने एरिया की जानकारी दें जहां पर कितने मामले इंतकाल और तक्सीम के अलावा निपटाए व लंबित पड़े हैं। दूसरे राजस्व संबंधी मामले कितने लटके हुए हैं।

सरकार चाहती है कि सालों से लंबित इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और इसी वजह से महीने में आखिरी दो दिवस पर तहसीलदारों को राजस्व मामले निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष अदालतें तहसील स्तर पर लगाई जाती है ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल जाए लोगों के सालों से तक्सीम के मामले फंसे हुए हैं जिन्हें लेकर आम जनता परेशान थी लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरह से विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन करके इनका निपटारा करने की कोशिश की है उसे बड़ी संख्या में लोगों को समाधान मिला है और उनकी समस्या का हाल हुआ है। ऐसे में अवशेष बचे हुए मामलों को भी तीव्रता से निपटाया जाए इसको लेकर सरकार इस साल भी विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन करेगी।

विशेष राजस्व अदालतों से जनता को सुविधा मिली है और विपक्ष भी इस व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। आम जन के राजस्व मामलों को शीघ्रता से निपटने को कहा है। इस साल भी तहसील स्तर पर राजस्व अदालतों को जारी रखा जाएगा। इससे पहले पुराने मामलों का रिकॉर्ड मांगा गया है

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