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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 100 दिनों में 21 नई पहल आरम्भ

 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 100 दिनों में 21 नई पहल आरम्भ


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और निर्वाचन प्रक्रिया को कारगर बनाने के दृष्टिगत पिछले 100 दिनों में 21 नई पहल आरम्भ की गई है जिसमें प्रक्रियागत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं हितधारक की सहभागिता शामिल है।

21 नई पहल के तहत किसी भी एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 कर दी गई है। ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निर्वाचक नामावली के उद्यतीकरण के लिए मृत्यु पंजीकरण का डाटा सीधे आरजीआई डाटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही इसे उद्यतन किया जाएगा। 

मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक मतदाता अनुकूल किया जाएगा, मतदाता क्र.सं. और भाग क्र.सं अब और अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान केंद्र के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सीईओ डीईओ/ईआरओ स्तर पर अखिल भारतीय सर्वदलीय बैठके आयोजित की गई। 4,719 बैठकें आयोजित की गई और राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दर्ली के प्रमुखों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठकें एएपी/भाजपा/बसपा /सीपीआई (एम)/एनपीपी। आईआईआईडीईएम में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी)। मत अधियाचन (canvassing) के लिए मानकों में रियायत देना अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को पहले के 200 मी. के दायरे के बजाए अब 100 मीटर के बाहर बूथ स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई

21 नई पहल के तहत नए एकीकृत डैशबोर्ड की शुरुआत ईसीआई-नेट, जिसका उ‌द्देश्य सभी हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करना है (यह एकल ऐप 40 से अधिक ऐप्स/वेबसाइटों की जगह लेगा)। डुप्लिकेट एपिक नंबर का मु‌द्दा हल किया गया, विशिष्ट एपिक नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू। निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और चुनावों के आयोजन की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई, जिनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, व निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर निर्वाचक, चुनाव पदधारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं।

इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए: आयोग के अधिनियमों, नियमों और अनुदेशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियों तैयार की जा रही हैं। आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसेल और सीईओ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया सामजस्य को और मजबूत बनाया जा सके और विधिक ढांचों को नई दिशा दी जा सके। बीएलओ को मानक फोटो आईडी कार्ड मिलेगा।

आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 3500 से अधिक बूथ लेवल पर्यवेक्षकों को पहले ही आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगले 45 दिनों में लगभग 20 बैचों में करीब 6000 बीएलओ/बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ कार्यालयों के एसएमएनओ और एमएनओ के लिए आईआईआईडीईएम में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन ई-ऑफिस का संचालन और क्रियान्वयन और सीईओ के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

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