20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ निर्णय लिए गए हैं। - Smachar

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20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ निर्णय लिए गए हैं।

20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ निर्णय लिए गए हैं।


20 जून से 22 जून, 2025 तक आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला में आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में जन सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ निर्णय लिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं मेला अधिकारी राहुल जैन ने दी।

राहुल जैन ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष मेला के दौरान सोलन शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल से निर्मित कप, प्लेट, बैग और पेयजल की बोतल इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राहुल जैन ने कहा कि मेला अवधि के दौरान सभी प्रकार के भण्डारों के आयोजन के लिए उपमण्डलाधिकारी सोलन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक, पॉलीथीन व थर्माकोल पर पूर्ण प्रतिबंध के सम्बन्ध में उचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपमण्डलाधिकारी सोलन द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि भण्डारे की अनुमति के साथ प्लास्टिक, पॉलीथीन व थर्मोकाल के प्रयोग पर प्रतिबंध का अनुसरण भी हो। उन्होंने कहा कि भण्डारा आयोजित करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि वह स्थानीय टौर की पतल, डूना एवं कागज़ से बनी पतल का ही प्रयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस आदेश का पालन न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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