लॉकअप में हत्या मामले में आठ पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को उम्रकैद की सजा
लॉकअप में हत्या मामले में आठ पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को उम्रकैद की सजा
चंडीगढ़:- आपको बता दें कि बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत सीबीआई की स्पेशल जज अल्का मलिक की कोर्ट ने सजा के ऐलान से पहले दोषियों से उनकी अपील सुनी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील अमित जिंदल ने सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। मामले में दोषी आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी व डीएसपी समेत आठ पुलिस जवानों ने कोर्ट में अपनी सजा को लेकर अपनी ईमानदारी से किए गए सेवाकाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां को लेकर रहम की अपील की। कोर्ट ने सभी के बयान दर्ज कर आज दोपहर बाद लगभग 5:00 बजे सजा सुनाते हुए सभी को अलग-अलग धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान सभी सदस्यों के परिवार के सदस्य कोर्ट के बाहर उपस्थित थे।
इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देने के बाद पुलिस ने आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी के अलावा तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजिंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, मोहन लाल व सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रनीत सतेता को गिरफ्तार कर लिया था जो कि अभी बुड़ैल जेल बंद थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी एक्ट 120-बी, 302 को 120-बी, 330 को 120-बी, 348 को 120-बी, 195 को 120-बी, 196 को 120-बी, 218 को 120-बी और 201 को 120-बी के साथ दोषी ठहराया था। मामले के एक आरोपी एसपी DW नेगी को रिहा कर दिया गया था।
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