चंबा के अनुमंडल सलूणी में चार से अधिक लोगों की सभा या मण्डली नहीं बन सकती DC अपूर्व देवगन ने दिए त्वरित आदेश
चंबा के अनुमंडल सलूणी में चार से अधिक लोगों की सभा या मण्डली नहीं बन सकती DC अपूर्व देवगन ने दिए त्वरित आदेश
चंबा: जितेन्द्र खन्ना / चंबा के सांप्रदायिक तनाव व शांति भंग होने के चलते DC अपूर्व देवगन ने अनुमंडल सलूणी में चार से अधिक की सभा, या मण्डली नहीं बना सकता
जबकि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि किहार सलूणी संघानी से एक मामला सामने आया था जिससे क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के बीच विवाद छिड़ गया था। कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन और जुलूस आयोजित करने की आशंका है जो सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार यदि इस स्थिति को जारी रहने दिया जाता है, तो शांति भंग और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है और आगे उस कारण से मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
और जबकि, मेरी राय है कि इस तरह के जमावड़े, लोगों के जमावड़े और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है जिससे सार्वजनिक शांति और शांति को खतरा हो सकता है और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
अब, इसलिए, मैं, अपूर्व देवगन, जिला मजिस्ट्रेट, चंबा इसके द्वारा आदेश और निर्देश देता हूं कि:
(i) कोई भी व्यक्ति चार से अधिक की सभा, सभा या मण्डली नहीं बनाएगा, अनुमंडल सलूणी के व्यक्ति।
(ii) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, आयोजित नहीं करेगा या आयोजित करने का प्रयास नहीं करेगा। अनुमंडल सलूणी में सभा, जुलूस, रैली, धरना या किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन।
(iii) कोई भी व्यक्ति किसी भी मीडिया के माध्यम से किसी विशेष समुदाय के प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेगा जो सांप्रदायिक तनाव का कारण बनता है। कोई भी उल्लंघन आदेश किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत।
आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए, सभी व्यक्तियों को नोटिस देना व्यावहारिक या संभव नहीं है और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एकपक्षीय कार्रवाई करना आवश्यक और समीचीन है।
यह आदेश 15-06-2023 शाम 5:00 बजे से प्रभावी होगा और सात दिनों की अवधि के लिए या निरस्त या आगे बढ़ाए जाने तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश एसडीएम सलूनी, थाना किहार, ग्राम पंचायत किहार, सनूह, भंडाल एवं किहार-भंडाल के प्रमुख स्थानों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसकी प्रति चिपका कर उद्घोषणा द्वारा प्रख्यापित किया जायेगा.
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