आवश्यक आदेश
आवश्यक आदेश
राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2025 में विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले भण्डारों में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के दृष्टिगत उपमण्डलाधिकारी सोलन की ओर से आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा स्वच्छता एवं साफ -सफाई के दृष्टिगत लागू अन्य नियमों एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिए 02 खाद्य सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं। यह समितियां नगर निगम सोलन के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल की समग्र देखरेख में कार्य करेंगी।
आदेशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा समिति 01 में नगर निगम सोलन के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोलन की डॉ. स्वाती तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा होंगे।
खाद्य सुरक्षा समिति 02 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सोलन की डॉ. आंचल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोलन दीक्षा कपिल तथा नगर निगम सोलन के प्रदीप शर्मा को शामिल किया गया है।
यह समितियां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दिशा-निर्देश तथा स्थानीय निकाय द्वारा जारी स्वास्थ्य नियमन की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगी। समितियां सभी भण्डारा स्थलों पर तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों तथा परोसे जाने वाले स्थान पर स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सुरक्षित प्रकार से भोजन परोसने का निरीक्षण करेंगी। समितियां भण्डारा आयोजित करने वालों एवं परोसने वालों को स्वच्छता, साफ-सफाई एवं सुरक्षित प्रकार से खाद्य सामग्री वितरित करने के सम्बन्ध में शिक्षित करेंगी।
समितियां प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से एकत्रित किए गए भोजन एवं जल सैंपल की गुणवत्ता जांच करवाएंगी।
आदेशों के अनुसार समितियां पर्यावरण एवं निकाय नियमों के अनुरूप सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगी और दोषियों को चालान जारी करेंगी। समितियां खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के विषय में प्राप्त जन शिकायतों का निवारण करेंगी। यह समितियां निर्धारित नियमों की अनुपालना न करने वाले समूह एवं व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तथा विधिक, प्रशासनिक एवं सजा के विषय में संस्तुति देंगी।
सभी भण्डारा आयोजकों को समिति के सदस्यों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भण्डारा आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि समय-समय पर स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। अनुपालना न होने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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