मण्डी की अदालत ने अत्याचार करने व मृत्यु के कारण होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना

मण्डी की अदालत ने अत्याचार करने व मृत्यु के कारण होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना


अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति पर अत्याचार करने और उसकी मृत्यु के कारण होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डी की अदालत ने एक व्यक्ति रमेश कुमार गाँव सिहंज को अनुसूचित जाति/ जनजाति से सम्बन्धित एक व्यक्ति भूपेन्द्र के साथ मार-पीट करने और पीड़ित भूपेन्द्र की मृत्यु का कारण बनने का दोष सिद्ध होने पर रमेश कुमार को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 304 भाग- II तहत सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधनियम की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास के साथ 1,00,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाईl यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो दोनों सजाओं में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगाl कारावास की दोनों सजाएँ साथ साथ चलेगीं।

लोक अभियोजक मण्डी, श्रीमती नवीना राही ने बताया कि दिनांक 23/10/2018 को पुलिस को शिकायत शिकायत प्राप्त हुई थी कि 22/10/2018 को भूपेद्र कुमार अपनी बेटी के साथ बाजार गया थाl उसकी बेटी घर वापिस आ गयी थी जबकि वह घर वापिस न आया थाl 22/10/2018 को रात 9: 20 दूरभाष में सुचना मिली कि भूपेन्द्र जख्मी हालत में करसोग अस्पताल में थाl वहां से उसको शिमला आई जी एम् सी और शिमला से चंडीगढ़ पी जी आई भेज दिया गयाl उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना करसोग, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 157/2018 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन के दौरन ही पीड़ित भूपेन्द्र की मृत्य पी जी आई में हो गयी थीl मामले कीछानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी करसोग द्वारा अदालत में दायर किया था।

माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 31 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

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