दोस्त को नहर में गिराकर मौत के घाट उतारने के मामलें अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रूपये की सजा सुनाई
दोस्त को नहर में गिराकर मौत के घाट उतारने के मामलें अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रूपये की सजा सुनाई
एडवोकेट अनिल सेतिया व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को सुनाई सजा
अबोहर, 21 फरवरी (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में मुकदमा नं. 98, 11 अगस्त 2020 भांदस की धारा 302, 34आईपीसी के तहत दोस्त को शराब पिलाकर, नहर में गिराकर मौत के घाट उतारने के आरोप में अनुज कुमार उर्फ डब्बू वासी शेरेवाला, विजेश कुमार पुत्र महेंद्र कुमार वासी शेरेवाला, राकेश कुमार पुत्र रणबीर वासी शेरेवाला, अमित कुमार पुत्र राम कुमार वासी नई आबादी गली नं. 13 के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कविता पुत्री ओमप्रकाश वासी शेरेवाला के वकील अनिल सेतिया व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अनिल सेतिया की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपियों अनुज कुमार उर्फ डब्बू वासी शेरेवाला, विजेश कुमार पुत्र महेंद्र कुमार वासी शेरेवाला, राकेश कुमार पुत्र रणबीर वासी शेरेवाला, अमित कुमार पुत्र राम कुमार वासी नई आबादी गली नं. 13 को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की एवज में एक वर्ष की कैद और काटनी होगी। जानकारी अनुसार मृतक सुरिंद्र कुमार की बहन कविता के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 98, 11 अगस्त 2020 भांदस की धारा 302, 34 आईपीसी के तहत अनुज, विजेश, राकेश व अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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