दो महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में काका सिंह मिस्त्री बरी
दो महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में काका सिंह मिस्त्री बरी
अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह व एडवोकेट सिमरन सोढ़ी की दलीलें सुनने के बाद किया बरी
अबोहर(शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में दो महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोपी काका सिंह पुत्र तेजा सिंह वासी बहाववाला के वकील हरप्रीत सिंह व सिमरन सोढ़ी ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह व सिमरन सोढ़ी की दलीलें सुनने के बाद मिस्त्री काका सिंह को छेड़छाड़ के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी के अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने रिंकू कौर पत्नी बलकरण व कर्मपाल कौर पत्नी सोम सिंह वासी भागू के बयानों पर उनके साथ अश£ील इशारे करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा नं. 74, 17.8.2018 को भांदस की धारा 354ए के तहत काका सिंह, सुखचैन, राजू, हरकीरत, व सुखप्रीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला का आरोप है कि उसके घर के सामने उक्त आरोपी कोठी का काम करते थे जो उसे गंदे इशारे तथा छेड़छाड़ करता था। सुखचैन, राजू, हरकीरत, व सुखप्रीत ने उच्चाधिकारियों से मामले की जांच करवाने की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ काका सिंह का अदालत में चालान पेश किया था। बाकी को पुलिस ने मामले से बाहर निकाल दिया था। काका सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई।
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