कालू दी हट्टी चौक से वोल्वो बसों व भारी वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था लागू
कालू दी हट्टी चौक से वोल्वो बसों व भारी वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था लागू
प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से 8:00 तक रहेगी व्यवस्था
एसडीएम पालमपुर ने जारी किए आदेश
पालमपुर एसडीएम पालमपुर नेत्रा मेती ने सार्वजनिक की सुविधा और सुरक्षा के मध्य नजर भारतीय न्याय संहिता की धारा -152 के अंतर्गत दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से बैजनाथ, जोगिंदरनगर, बीड बिलिंग की तरफ जाने वाले सभी वोल्वो बस और भारी बाहनों (ट्रक,लोरी इत्यादि ) की आवाजाही को प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक कालू दी हट्टी चौक से बैजनाथ व अन्य गंतव्य स्थलों की ओर जाने के लिए डाइवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह भी कहा है कि ट्रैफिक पुलिस और संबंधित अधिकारियों को आदेश की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और वाहनों की आवाजाही को आदेश के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक सब्जी मंडी पालमपुर के पास नियमित रूप से भारी यातायात जाम की स्थिति रहती है, जिसका मुख्य कारण वोल्वो बसों और भारी वाहनों का सब्जी मंडी में अनलोडिंग घंटों के दौरान चलना है। इस स्थिति के कारण आम जनता, स्थानीय यात्रियों और विक्रेताओं को असुविधा हो रही है। इसी के मध्य नजर सार्वजनिक सुरक्षा और बाजार क्षेत्र के सुचारू संचालन की दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया हैं।
एसडीएम ने बताया कि आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया है और यह आदेश अगले निर्देशों तक वैध रहेगा। आदेश की उल्लंघना करने पर पर सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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