वन संरक्षण एवं वन अधिकार अधिनियम के विषयगत मामलों की समीक्षा बैठक में ग़ौरतलब ने यह निर्देश दिये
वन संरक्षण एवं वन अधिकार अधिनियम के विषयगत मामलों की समीक्षा बैठक में ग़ौरतलब ने यह निर्देश दिये
उना जतिन लाल की अध्यक्षता में रविवार को उनके चैम्बर में वन संरक्षण अधिनियम (एफसी अधिनियम) और वन अधिकार अधिनियम (एफ आर ए) के तहत स्वतंत्रता मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एफसी और एफआरए मामलों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से दिए जाने वाले निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जल शक्ति विभाग को विशेष रूप से वन भूमि से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
व्होल ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से जिन भूमि क्षेत्रों को वन भूमि घोषित की गई है, उनके राजस्व रिकॉर्ड और वन विभाग के रिकॉर्ड में समन्वय के साथ प्रवेश करने को लेकर विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रशंसनीय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर एक उप-समिति का गठन किया जाए जो इस प्रक्रिया की निगरानी और सुनिश्चितता सुनिश्चित करे। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की मासिक समीक्षा भी की जाएगी ताकि कार्य में सहायक और गति बनी रहे।
इस अवसर पर महासचिव ऊना विश्व मोहन देव चौहान, डी एफओआई ऊना स्थिर राणा, एक्सईएन जल शक्ति विभाग बाना अरविन्द लाखनपाल, एसआईओए अम्ब प्रेम लाल धीमन, एफआईओ बानाणा अमित शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
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