एडीसी ने नीचे दिए एससी-एसटी से संबंधित मामलों के बारे में निर्देश - Smachar

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एडीसी ने नीचे दिए एससी-एसटी से संबंधित मामलों के बारे में निर्देश

 एडीसी ने नीचे दिए एससी-एसटी से संबंधित मामलों के बारे में निर्देश


धर्मशाला चतुर्थ जाति एवं जनजाति त्रिशूल चोट अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के नामांकित जिला आश्रम में संप्रदाय जिला आश्रम एवं प्रबोधन समिति की बैठक में विहित कुमार की अध्यक्षता में अतिरिक्त अनुमोदन का आयोजन किया गया।

बैठक में जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं पुलिस से संबंधित संबंधित मामलों की समीक्षा की गई तथा अतिरिक्त रूप से विज्ञेय कुमार ने जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत संबंधित मामलों की शीघ्रता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। ऐसे में संबंधित मामलों की तफ्तीश कर उनके समय पर जांच की जाए। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी जिला दीपकाली ठाकुर, पुलिस अधिकारी, न्यायवादी अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रह रहे हैं।

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