काँगड़ा पुलिस द्वारा एक विशेष जागरुकता अभियान “सुरक्षित हूँ मै” के Logo का शुभारम्भ किया
काँगड़ा पुलिस द्वारा एक विशेष जागरुकता अभियान “सुरक्षित हूँ मै” के Logo का शुभारम्भ किया
ड़ा0 खुशहाल शर्मा, (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक, ज़िला कांगड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में ज़िला कांगड़ा के पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों, पुलिस उपमण्डल अधिकारियों, थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मचारियों के साथ WELFARE-CUM-CRIME MEETING आयोजित की गई।
WELFARE मीटिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मसलों का समाधान किया गया व लम्बित कल्याणकारी मुद्धों पर शीघ्र कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट सम्बंधित प्रभारियों से प्राप्त करी गई।
CRIME मीटिंग के दौरान ज़िला काँगड़ा में इस माह के दौरान घटित अपराधों व लम्बित चले आ रहे अभियोगों में अन्वेषण की समीक्षा व इनके शीघ्र निस्तारण/ निपटारे हेतु उचित दिशा-निर्देश पुलिस अधीक्षक, ज़िला कांगड़ा द्वारा पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों व थाना प्रभारियों को दिये गये हैं । जिला में आने वाले प्रवासी मजदुरों, कशमीरी व्यक्तियों व नेपाली व्यक्तियों का थाना में पंजीकरण करने वारा दिशा-निर्देश दिए, इसके अतिरिक्त मादक द्रव्य एंव मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम व अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के कड़े दिशा-निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गये है। आगामी त्योहारी सीजन को मध्यनजर रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने सभी पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों, पुलिस उपमण्डल अधिकारियों, थाना प्रभारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए हैं तथा इसके अतिरिक्त यातायात चैकिंग, दोपहिया वाहन में दोनो सवारियों के हेलमेट पहनने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने व शान्ति बनाए रखने हेतु भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं । तथा CRIME मीटिंग के उपरान्त
I-RAD (INTEGRATED ROAD ACCIDENT DATABASE) SOFTWARE व सत्यनिष्ठा APP* के सन्दर्भ में WORKSHOP का आयोजन किया गया इस WORKSHOP में सभी उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को इसके संचालन व DATA ENTRY वारा अवगत करवाया गया । /p>
इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला काँगड़ा द्वारा एक विशेष जागरुकता अभियान “सुरक्षित हूँ मै” के Logo का शुभारम्भ किया गया जिसमें समस्त पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा आम जनता को यातायात सम्वधी नियम/कानून के सन्दर्भ में तथा दोपहिया वाहन चालक व उसके पीछे वैठने वाले सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य करने वारे में 15 मार्च तक जागरुक करने के दिशा निर्देश दिए गए तथा इसके उपरान्त यदि कोई व्यक्ति/चालक दिए गए दिशा निर्देशो का उल्लधन करता है तो कानून अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं