राजनीतिक दल बिना अनुमति न इस्तेमाल करें प्रचार सामग्री - सहायक निर्वाचन अधिकारी पधर - Smachar

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राजनीतिक दल बिना अनुमति न इस्तेमाल करें प्रचार सामग्री - सहायक निर्वाचन अधिकारी पधर

राजनीतिक दल बिना अनुमति न इस्तेमाल करें प्रचार सामग्री - सहायक निर्वाचन अधिकारी पधर


मंडी/पधर

सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने 30-द्रंग विधान सभा क्षेत्र की सर्वसाधारण जनता को सूचित करते हुए कहा कि लोक सभा आम चुनाव 2024 की चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया के घोषित होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलो से अनुरोध है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से अनुपालना करना सुनिश्चित करें व संभावित प्रत्याशी केवल जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रचार सामग्री का ही उपयोग करें। चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वाहनों व चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली प्रचार सामग्री झण्डे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि की भी अनुमति राजनैतिक दलों को प्राप्त करना जरूरी है। सभी राजनैतिक दल विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की सुविधा एप्प का इस्तेमाल कर सकते है।  

इसके अतिरिक्त किसी शिकायत या जानकारी के लिए एक कंट्रोल रूम 01908 292503 स्थापित किया गया है

 समस्त राजनैतिक दलों से अपील है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखें तथा धर्म, जाति संप्रदाय को आधार बनाकर ऐसी कोई भी टिप्पणी व कार्य न करें जिससे समाज का आपसी सद्वभाव प्रभावित होता हो।

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