दहेज हत्या आरोपी पति को 07 वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

दहेज हत्या आरोपी पति को 07 वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

माननीय न्यायालय जिला जज द्वारा "दहेज हत्या" के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित करते हुए 07 वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 05.05.2016 को अभियुक्त अनिल कुमार सोनी पुत्र स्व० श्याम सुन्दर सोनी नि० गंगानगर कटरी पीपरखेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में आज दिनांक 18.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से अनिल त्रिपाठी (डी.जी.सी.) व विवेचक पु०उपा० स्वतन्तत्र कुमार सिंह एवं पैरोकार का अमित चौहान व कोर्ट मोहिर्र उ0नि। छेदीलाल पटेल का विशेष योगदान रहा।

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