पुनः रोजगार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार डीए नहीं दे पाएगी व अन्तिम वेतन चालीस प्रतिशत मिलेगा - Smachar

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पुनः रोजगार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार डीए नहीं दे पाएगी व अन्तिम वेतन चालीस प्रतिशत मिलेगा

पुनः रोजगार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार डीए नहीं दे पाएगी व अन्तिम वेतन चालीस प्रतिशत मिलेगा

( शिमला गायत्री गर्ग )

वित्त विभाग के निर्देशों के बाद अब यह आदेश लागू हो गए हैं। निर्देशों के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारियों को जो अवकाश की सुविधा का प्रावधान है वही सुविधाएं मिलेंगीं। जबकि डीए पुन: रोजगार पाने वालों को नहीं दिया जाएगा। नए आदेशों में चुतर्थ श्रेणी के तहत मल्टी टास्क वर्कर, तृतीय श्रेणी के तहत कार्यालय सहायक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी के तहत कार्य पर्यवेक्षक के लिए अंतिम बेसिक का चालीस प्रतिशत निश्चित मासिक राशि निर्धारित की गई है। इससे अधिक किसी को भी कोई भी विभाग मासिक राशि प्रदान नहीं कर सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुन: रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 40 प्रतिशत मासिक जबकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा व सचिवालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी निजी सचिव को बेसिक का 50 प्रतिशत मासिक पर ही रखे जा सकेंगे। वित्त विभाग के निर्देशों के बाद अब यह आदेश लागू हो गए हैं।

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पुनः रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को प्रदेश सरकार कर्मचारियों को सरकार अंतिम बेसिक वेतन का चालीस प्रतिशत ही दे पाएगी।इससे ज्यादा वेतन सरकार नहीं दे पाएगी। वहीं, इन कर्मचारियों को पुनः रोजगार मिलने के बाद डीए भी नहीं दिया जाएगा।

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