इंदौर कोर्ट ने रेप के मामले में एक लड़की को 10 साल की सुनाई सजा,19 वर्षीय लड़की ने 15 साल के नाबालिग के साथ किया था रेप

इंदौर कोर्ट ने रेप के मामले में एक लड़की को 10 साल की सुनाई सजा 19 वर्षीय लड़की ने 15 साल के नाबालिग के साथ किया था रेप


  

वह लड़के को गुजरात ले गई थी. जहां नाबालिक का शारीरिक शोषण किया करती थी.रेप जैसी दर्दनाक घटनाएं अक्सर खबरों में रहती है। कभी गैंग रेप तो कभी कोई अपना ही लड़की के साथ करता है दुष्कर्म, लेकिन मध्यप्रदेश के इंदौर में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लड़की पर लगे हैं रेप के आरोप। जी हां चौंकिए मत हाइकोर्ट ने एक लड़की को रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि पॉस्को एक्ट के तहत हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी हो सकती हैं। पहली बार किसी लड़की पर लगे रेप के आरोप

इंदौर के बाणगंगा इलाके में रह रही 19 साल की एक लड़की पर एक लड़के को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने के आरोप लगे थे। ये लड़की राजस्थान की रहने वाली थी। आरोप लगे कि लड़की 16 साल के एक लड़के को अपने साथ गुजरात ले गई। वहां इस लड़की ने लड़के को टाइल फेक्ट्री में काम पर लगवाया और लड़के को खुद के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। काफी समय तक इस लड़की ने नाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण किया।19 साल की लड़की ने किया लड़के के साथ दुष्कर्म

दरअसल बाणगंगा इलाके की रहने वाली एक महिला ने साल 2018 में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसका बेटा दूध लेने गया हुआ था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आय़ा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो लोकेशन गुजरात की मिली। पुलिस गुजरात में लड़के तक पहुंची और साथ में 19 साल की ये लड़की भी मौजूद थी। लड़की ने किराए पर घर लिया हुआ था और लड़के के साथ उसी घर में रह रही थी।गुजरात ले जाकर करती रही शारीरिक शोषण

लड़के से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी बताई। राजस्थान की लड़की नौकरी की झांसा देकर पहले उसे गुजरात ले गई। उसके बाद नाबालिग लड़के का फोन छीन लिया। वो उससे किसी से बातें नहीं करने देती थी और जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी।

पॉस्को एक्ट के तहत 10 साल की सजा

पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच शुरू हुई तो सारी बातें सच साबित हुई। लंबे समय तक लड़के का शारीरिक शोषण हुआ था। ये पहला मामला था जब किसी लड़की पर रेप के आरोप लगे। पॉस्को एक्ट के तहत हाइकोर्ट ने लड़की को 10 साल की सजा और 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

टिप्पणियाँ

खबर को दोस्तों के साथ साझा करें:


हिमाचल मीडिया से जुड़ें:

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

​राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमाड़ की छात्रा अंशिका धीमान ने जिला स्तरीय 3000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक !

ज्वाली के हार, नाणा, बालदोआ सड़क 10 से 23 अक्टूबर तक रहेगी बंद, जानें वैकल्पिक रूट

छुट्टी पर घर आए फौजी युवक की सड़क हादसे में मौत, दो अन्य गंभीर घायल

छत्तर में 30 वर्षीय लापता युवक का कुएं से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पालमपुर के होटल में दबिश देकर कांगड़ा पुलिस की CIA टीम ने 5 लोगों को दबोचा, 7.92 ग्राम चिट्टा बरामद

जौंटा व खज्जियां के युवकों से 10.47 ग्राम चिट्टा हुआ बरामद, सीट के फुट मैट के नीचे छिपाया था

​आखिर क्या थी इस दर्दनाक घटना की वजह? नूरपुर के डमटाल में युवती की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस जांच में जुटी

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के PSO रहे बलवंत पठानिया का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

गुरुकुल में अंडरग्राउंड पानी की टंकी की सफ़ाई के दौरान चार बच्चों की मौत

7 लाख ऐंठने के बाद दिखाई कोई और दुल्हन, विदा कर दी दूसरी दुल्हन