फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 5 से 20 अप्रैल तक : जिला निर्वाचन अधिकारी

 फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 5 से 20 अप्रैल तक : जिला निर्वाचन अधिकारी

चंबा  : जितेन्द्र खन्ना/


जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के पांचो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अप्रैल, 2023 की अहर्ता तिथि के आधार पर 5 से 20 अप्रैल 2023 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम , एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार , नायब तहसीलदार ) के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 5 अप्रैल, 2023 को किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक निर्धारित की गई है। 

सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के विशेष अभियान की तिथि 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गई हैं। 


उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत यह प्रारूप मतदाता सूचियां 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक इन कार्यालयों पर निःशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे/आक्षेप फार्म 6, 6क, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगी।


कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए विभाग के जिला टोल फ्री नंबर 01899 - 1950 पर प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र नागरिक, जो एक जुलाई, 2023 एवं एक अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 5 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम में भी प्रस्तुत कर सकता है।


उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP/VHA) वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें ऑन-लाइन फॉर्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से संबंधित) भरे जा सकते हैं।


उन्होंने जिला के सभी नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मंडलों से आह्वान किया है कि वे प्रकाशन प्रारूप की अवधि 5 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने के पश्चात पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में अपना सहयोग दें।

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