लव-इन में नहीं रह सकते विवाहित तलाक के बिना - Smachar

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लव-इन में नहीं रह सकते विवाहित तलाक के बिना

लव-इन में नहीं रह सकते विवाहित तलाक के बिना


पति या पत्नी के जीवित रहने या तलाक का फैसला मिलने से पहले किसी और से शादी करने से प्रतिबंधित किया गया।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षा अपील दायर की एक लिव-इन जोड़े ने, इस पर जस्टिस रेनू अग्रवाल की बेंच ने कहा कि अदालत इन अवैध साझेदारियों को नजर अंदाज नहीं कर सकती और चेतावनी दी कि ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ख़राब हो जाएगी. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को अपने पति या पत्नी के जीवित रहने या तलाक का फैसला मिलने से पहले किसी और से शादी करने से प्रतिबंधित किया गया है. इसमें यह भी कहा गया है कि "इस तरह के रिश्ते से समाज में अराजकता पैदा होगी और अगर इसे अदालत का समर्थन मिलता है तो देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।

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