शराब के रेट में ओवरचार्जिंग पर, करें इन नंबरों पर फोन, सरकार एक लाख तक लगाएगी जुर्माना
शराब के रेट में ओवरचार्जिंग पर, करें इन नंबरों पर फोन, सरकार एक लाख तक लगाएगी जुर्माना
हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के तहत तीन जोन हैं। 12 जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। यदि कोई ठेका संचालक आपसे अधिक दाम वसूल करता है तो आप आबकारी विभाग के फोन नम्बर पर शिकायत कर सकते हैं। कांगड़ा जोन में शिकायत के लिए 0189-4230186, मंडी जोन में 01905-223499 और शिमला जोन में 01772-620775 नंबर पर शिकायत की जा सकती है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था. इस नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्यू यानी एमएसपी पर शराब की बिक्री हो रही है। सरकार ने तय किया है कि बोतल पर दर्ज कीमत से 30 फीसदी तक ही दाम वसूला जा सकता है। यानी 100 रुपये की बोतल है तो उसे 130 रुपये अधिक नहीं बेचा जा सकता है।
कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी दी है कि ओवरचार्जिंग पर सरकार एक लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाएगी। कैबिनेट के अनुसार, यदि ठेका संचालक के खिलाफ पहली शिकायत मिलने पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इसी तरह, दूसरी शिकायत पर 25 हजार रुपये, तीसरी शिकायत पर 50 हजार रुपये और चौथी शिकायत पर 1 लाख रुपये फाइन किया जाएगा. यदि ठेके खिलाफ पांचवीं शिकायत फिर आती है तो फिर संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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