सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के नियम किए जारी

सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के नियम किए जारी 


दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय ने पिछले सप्ताह दो पन्नों के निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि अर्धसैनिक बल के कर्मी अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसा करना सीसीएस आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।साइबर बुलिंग और उत्पीड़न" के खिलाफ कर्मियों को जागरूक करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशानिर्देशों में "क्या नहीं करना है" के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मी किसी संवेदनशील मंत्रालय या संगठन में काम करने के दौरान अपनी सटीक पोस्टिंग और काम की प्रकृति का खुलासा नहीं करेगा। 

CRPF सर्कुलर में कहा गया, "अपने इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग पर ऐसा कुछ भी न करें जो सरकार या आपकी खुद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए; सरकारी नीतियों पर प्रतिकूल टिप्पणी न करें और न ही किसी भी सार्वजनिक मंच पर राजनीतिक/धार्मिक बयान न दें। ऐसे कोई विवादास्पद, संवेदनशील या राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी न करें जो आपको परेशान कर सकते हैं।" 

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कर्मियों को क्रोध, द्वेष या शराब के प्रभाव में ऑनलाइन कुछ भी लिखना या पोस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्हें किसी के साथ धौंस जमाने या भेदभाव करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इसने कहा, "गैर-अधिकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ भी साझा न करें, भले ही वह अवर्गीकृत या अहानिकर हो, जैसे जनशक्ति के मुद्दे, पदोन्नति, स्थानीय आदेश आदि। क्योंकि ऐसी जानकारी विरोधियों को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अवसर दे सकती हैं।" 

सीआरपीएफ कर्मियों के लिए दिशानिर्देशों में "क्या करें" को लेकर भी स्पष्ट किया गया है। जैसे "तथ्य और राय के बीच के अंतर को जानना सुनिश्चित करना चाहिए। (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर) यह स्पष्ट करना सुनिश्चित करें कि आप सरकार की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं; हमेशा याद रखें कि आप ब्लॉग, विकी, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ भी लिखने के लिए खुद जिम्मेदार हैं।"

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