हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2061 वन मित्र पदों को दी मंजूरी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2061 वन मित्र पदों को दी मंजूरी
(शिमला गायत्री गर्ग)
हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2061 वन मित्र पदों को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि ये साक्षात्कार गैरकानूनी हैं और सरकार ने 10 अंकों के साक्षात्कार लेने का फैसला किया, बिना अपने दिमाग का उपयोग किए।इसलिए प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार खारिज कर दिया है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में रुकी हुई वन मित्रों की भर्ती फिर से शुरू हो जाएगी।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती पर 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था। दीक्षा परमार की याचिका पर कोर्ट ने भर्ती पर प्रतिबंध लगाया। फैसले के बाद भर्ती को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है।
प्रार्थी दीक्षा पंवर के लगाए आरोपों को सही करार देते हुए कोर्ट ने साक्षात्कार को हटा दिया है। वहीं, इस मामले में प्रार्थी का कहना था कि वन विभाग 10 अंकों का साक्षात्कार करवा कर अपने चहेतों हो नौकरी या लाभ देना चाहते है। इसी के साथ सरकार को आदेश दिए गए है कि भर्तियों को बिना इंटरव्यू के शुरू दिया जाए।
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