स्वयं लड़की द्वारा, यदि उसके माता-पिता जीवित नही है या लापता है

 स्वयं लड़की द्वारा, यदि उसके माता-पिता जीवित नही है या लापता है,


को अपने आवेदन के साथ अग्रलिखित जानकारी दस्तावेज देने होंगे। आवेदक लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र, बी०पी०एल० प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र संग्लित करना अनिवार्य है। इसके साथ ही विवाह प्रमाण पत्र, उस व्यक्ति का नाम, पता व जन्म तिथि जिससे लड़की की शादी हो रही है। ये प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक विवाह अनुदान के लिए केवल एक ही योजना के अन्तर्गत पात्र होगा। यदि अनुदान की राशि का उपयोग वितरण की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर माता-पिता, अभिभावक या लड़की द्वारा उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए राशि स्वीकृत हुई थी तो उस राशि को वापिस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।

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