अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। - Smachar

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अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।


 फतेहपुर  : बलजीत ठाकुर /

जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना नूरपुर के अन्तर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 को बुआदिता पुत्र संसार सिंह निवासी वी०पी०ओ० बराल तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा की शिकायत पर थाना नूरपुर में अभियोग संख्या 75/23 दिनांक 3.3.2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने बेटे स्शपाल को 2 मार्च 2023 को नशा मुक्ति केंद्र नूस्पुर में दाखिल कराया था और मासिक फीस ₹5,000 जमा की थी। अगले ही दिन, 3 मार्च 2023 को उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे को दिल का दौरा पड़ा हैं। जब वह केंद्र पहुंचे, तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने इलाज के दौरान उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला पुलिस नूरपुर ने इस मामले में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए नामजद तीनों आरोपियों- प्रशांत मुलेरिया पुत्र विनोद कुमार, कुनाल पुत्र अनिल कुमार, और सुशांत पुत्र कृष्ण चंद को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग में सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद दिनांक 30 मई 2023 को इस मामले का चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत की 

माननीय अदालत ने इस मामले मे सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

1. प्रशांत गुलेरिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-11) के तहत 5 साल के कारावास और ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई।

2. कुनाल पुत्र अनिल कुमार और सुशांत पुत्र कृष्ण चंद को धारा 323 और 34 के तहत । साल के कारावास और ₹1,000/- जुर्माने की सजा दी गई।

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