बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित - Smachar

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बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित

बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित

दो सप्ताह के भीतर एडीसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं आपत्तियां



ऊना : हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन नगर पालिका गठित किए जाने के आशय से बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव परित किया गया है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि  नगर पंचायत बंगाणा की प्रस्तावित घोषणा के संबंध में यदि यहां के निवासियों/व्यक्तियों को आक्षेप अथवा आपत्ति है तो वे इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में एडीसी कार्यालय के कमरा नम्बर 312 में जमा करवा सकते हैं।  उन्होंने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार करेगी। इसके उपरांत प्राप्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं होंगे।
नगर पंचायत बंगाणा में ये क्षेत्र शामिल होने प्रस्तावित
 अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट को नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

दो सप्ताह के भीतर एडीसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं आपत्तियां
ऊना : नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के अनुसार नगर निगम ऊना घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी देते हुए एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नगर निगम ऊना में सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ नगर परिषद ऊना के रूप में घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले किसी निवासी को यदि कोई आपत्ति अथवा आक्षेप है तो वे उसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 312 में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों व आक्षेपों पर ही विचार किया जाएगा। उसके उपरांत किसी भी आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नगर निगम ऊना में ये क्षेत्र सम्मिलित होने प्रस्तावित

एडीसी ने बताया कि पटवार वृत टक्का-दो के तहत महाल झलेड़ा के पूर्ण भाग, रैंसरी निचली और उप्परली के चयनित भाग, कोटला खुर्द पटवार वृत के तहत महाल कोटला खुर्द का पूरा हिस्सा, कोटला कलां पटवार वृत के तहत महाल अजनोली, कोटला कलां, कोटला कलां निचली और उप्परली के पूरे भाग, अरनियाला पटवार वृत के तहत महाल लाल सिंगी का पूरा हिस्सा तथा महाल अरनियाला का चयनित भाग, मलाहत पटवार वृत के तहत महाल मलाहत और भड़ोलियां खुर्द का पूरा भाग, भड़ोलियां कलां पटवार वृत के तहत महाल रक्कड़ कॉलोनी और जलग्रां के भाग को आंशिक, पटवार वृत रामपुर के तहत महाल, रामपुर, रामपुर बेला, कुठार खुर्द और कुठार कलां के समस्त भाग को नगर निगम ऊना में सम्मिलित किया जाना है। 

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