पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास - Smachar

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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

 पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास


चंबा : जितेन्द्र खन्ना /

अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने सुभाष पुत्र धुन राम वासी गांव लंगोई पोस्ट आफिस किहार वर्तमान पता गांव मंडोलू को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। अदालत ने सुभाष को भादंसं की धारा 201 के तहत भी दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद व दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। उक्त दोनों सजाएं एक साथ चलेगीं। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चंबा सतीश राठौर ने की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक दस जून 2016 को सुभाष ने मामूली कहासुनी पर अपनी पत्नी भांतो देवी के साथ मारपीट करते हुए सिर पर डंडे का वार कर दिया। इससे भांतो देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान सुभाष ने हत्या में प्रयुक्त डंडे को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफतार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच पडताल के बाद कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान तीस गवाह पेश कर सुभाष पर लगे पत्नी की हत्या के आरोप को साबित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुभाष को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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