लाहौल स्पीति में खाद्य वस्तुओं की दरें हुई निर्धारित तांकि कोई अत्यधिक पैसे ना बसूल सके

 लाहौल स्पीति में खाद्य  वस्तुओं की दरें हुई निर्धारित तांकि कोई अत्यधिक पैसे ना बसूल सके


लाहौल स्पीति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने निर्धारित की खाने पीने वस्तुओं की दरें

 जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जिला दंडाधिकारी लाहौल स्पीति राहुल कुमार(आईएएस )ने खाने पीने वस्तुओं की नई दरें निर्धारित की है।

जिला दंडाधिकारी ने सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा हिमाचल प्रदेश  जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 की धारा 3 (i) (ई) द्वारा  प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाने पीने की  वस्तुओं को बाजार में उचित दरों पर आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित)  दरें निर्धारित की है। 

नई दरों  के अनुसारमीट बकरा, भेड़ 580 रुपए /प्रति किग्रा,कीमा कलेजी 580/प्रति किग्रा, पोटी सिरी 290/ प्रति किग्रा,चिकन ड्रेस्ड 270/ किग्रा, बिना तली हुई मछली 260/ प्रति किग्रा, फिश फ्राइड,चिकन पकोड़ा प्रति किलो 380 रुपए निर्धारित किया है।

इसी तरह से ढाबों में परोसा जाने वाला पका हुआ भोजन ( जो पर्यटन विभाग में पंजीकृत नहीं) फुल डाइट चावल चपाती दाल सब्जी और कढ़ी के साथ 100 रुपए, हाफ डाइट (एक प्लेट चावल दाल और सब्जी के साथ) 60/ रुपए,चपाती तवा (प्रति चपाती)8₹,तंदूरी चपाती(प्रतिचपाती)10₹,और।  

अचार के साथ भरवां परांठा 30 ₹,दाल मखनी 90₹, दाल फ्राइड 70 ₹,मिक्स वेज 80 ₹,रायता 30 ₹ व चना पूरी 2 सब्जी -दही के साथ 60 ₹ व पालक मटर शाही पनीर प्रति प्लेट )120 ₹,की दर से निर्धारित किया गया है।

 इसी तरह से मीट प्लेट  (5 पीस, वजन 200 ग्राम)  कड़ी के साथ 160 ₹,समोसा 15 ₹,चाय 10 ₹कप,चना और 2 समोसे 40 ₹ व चाउमीन पूरी प्लेट सब्जी वाली 100₹,चाउमीन (आधी प्लेट सब्जी) 50 ₹ तथा थुकपा (पूरी प्लेट) शाकाहारी 100₹ निर्धारित की गई है।

थुकपा (आधा प्लेट ) शाकाहारी 50₹,

चाउमीन (पूरी प्लेट) नॉनवेज 130₹

चाउमीन हाफ प्लेट नॉन वेज 70₹

 थुकपा (पूरी प्लेट) नॉनवेज130₹

 थुकपा हाफ प्लेट  मांसाहारी 70₹

मोमो फुल प्लेट नॉन-वेज130 ₹,

 मोमो हाफ प्लेट नॉनवेज 70 ₹

मोमो (फुल प्लेट)वेज 100₹, मोमो (हाफ प्लेट)वेज 50₹ निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार से दूध/दही/पनीर के दाम भी निर्धारित किए गए हैं

 दूध 50 रुपए लीटर, उबला हुआ दूध 55 रुपए लीटर, पनीर कॉटेज चीज़, प्रति किलोग्राम ₹320 निर्धारित किया है।

 दही (प्रति किलोग्राम) 70₹, पैक दूध व पनीर  प्रति लीटर प्रिंट रेट के मुताबिक मिलेगा।

 जिला दंडाधिकारी ने आदेश में  यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक डीलर व दुकानदार  उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करेगा तथा निरीक्षण प्रयोजन हेतु उसकी डुप्लीकेट प्रति अपने पास रखेगा।


 इसी तरह से प्रत्येक डीलर व दुकानदार को अपने व्यावसायिक परिसर के प्रवेश द्वार पर इन वस्तुओं की मूल्य सूची "देवनागरी" लिपि में प्रदर्शित करनी होगी, जिस पर मालिक या साझेदार तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे।

 यह आदेश 27 जून 2024 से  तुरंत प्रभाव से लागू होंगे  ।

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