रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियाँ 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक संचालित नहीं की जा सकतीं। - Smachar

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रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियाँ 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक संचालित नहीं की जा सकतीं।

 कुल्लू 

 

जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू ने एक आदेश पारित किया है कि रिवर राफ्टिंग नियम2005 अनुसार रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियाँ 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक संचालित नहीं की जा सकतीं


 

उपरोक्त अधिनियम का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि 15 जुलाई से 15 सितंबर की अवधि जिसके दौरान किसी भी रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी" अतः रिवर राफ्टिंग और रिवर क्रॉसिंग विविध साहसिक गतिविधियां हिमाचल प्रदेश के नियम  के प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई2023 से 15 सितंबर2023 तक निलंबित/निषिद्ध रहेंगी । 

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