करवाचौथ पर घर आ रही महिला हेड कांस्टेबल से दरिंदगी

करवाचौथ पर घर आ रही महिला हेड कांस्टेबल से दरिंदगी

कानपुर के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में शनिवार रात अयोध्या से करवाचौथ मनाने ससुराल आ रही महिला हेड कांस्टेबल से गांव के पास आरोपित ने अंधेरे का फायदा उठा कर खेत में दबोचकर रेप किया।कांस्टेबल ने इस दौरान प्रतिरोध किया, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया। आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ घंटों में ही आरोपित धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया।सादे कपड़े में पैदल आ रही थी सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी गौतम सिंह ने बताया कि अयोध्या में तैनात महिला हेड कांस्टेबल का ससुराल सेन पश्चिम पारा क्षेत्र के एक गांव में है। शनिवार रात करीब साढ़े सात बजे हेड कांस्टेबल पाली में उतरने के बाद गांव की ओर सादे कपड़ों में पैदल आ रही थी। सुनसान रास्ता और सड़क पर अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति उसे दबोच कर बाजरे के खेत में ले गया और कपड़े फाड़ कर रेप कर दिया। हेड कांस्टेबल ने आरोपित का प्रतिरोध करते हुए उसकी एक अंगुली चबा ली और नाखून मारते हुए शोर मचाया तो कुछ देर में लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ आती देख आरोपित मौके से भाग निकला। आनन-फानन में पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी।छीनाझपटी में दांत टूटा आरोपित से छीनाझपटी में हेड कांस्टेबल का एक दांत भी टूट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान चला, देर रात आरोपित को पकड़ लिया। एसीपी घाटमपुर रंजीत सिंह ने बताया, दुष्कर्म के आरोप में सेन पश्चिम पारा क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को पकड़ा गया है, जिसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है।

अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हरीश चंदर ने सोमवार को बताया कि अयोध्या में रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात एक महिला कांस्टेबल शनिवार रात करवा चौथ का त्योहार मनाने कानपुर आई थी। उन्होंने बताया कि जब वह अपने गांव जा रही थी तभी सेन-पश्चिम पारा इलाके उसने मोटरसाइकिल सवार अपने पड़ोसी धर्मेंद्र पासवान से लिफ्ट मांगी। चंदर ने बताया कि पासवान उसे गंतव्य पर छोड़ने के बजाय कथित तौर पर सुनसान इलाके में स्थित एक खेत में ले गया और उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया।

सहायक पुलिस आयुक्त (घाटमपुर) रंजीत कुमार ने बताया, ''महिला कांस्टेबल ने शोर मचाया लेकिन मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। वह किसी तरह चंगुल से छूटकर निकली और पास की ही पुलिस चौकी में जाकर घटना की जानकारी दी।'' कुमार ने बताया, ''पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

धर्मेंद्र पासवान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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