02 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 - Smachar

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02 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144

 02 जुलाई को परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144


मंडी संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) नई दिल्ली 02 जुलाई को मंडी जिला मुख्यालय में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त की प्रारम्भिक परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। सदर मंडी में इस परीक्षा के लिए राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मंडी, तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सूचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए 02 जुलाई को सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144 लागू रहेगी। इस बारे एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं।

     उन्होंने बताया कि 02 जुलाई को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिन यानी 02 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, परीक्षा स्थलों के आसपास निर्माण, टेंट स्टेज लगाने, तोड़ने आदि के काम पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

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