चिट्टे के मामले में ठियोग पुलिस ने की 7,43,720/- रुपये की सम्पत्ति जब्त और फ्रीज की,उपमंडल ठियोग का पहला मामला
चिट्टे के मामले में ठियोग पुलिस ने की 7,43,720/- रुपये की सम्पत्ति जब्त और फ्रीज की,उपमंडल ठियोग का पहला मामला
शिमला : गायत्री गर्ग / आपको बता दें कि एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी, आईपीएस के नेतृत्व में शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान के तहत नशे के खिलाफ लड़ाई में जिला शिमला के थाना ठियोग में धारा 21,29 एनडीपीएस अधिनियम तहत 19 मार्च 2023 जिसमें दिनेश वर्मा उर्फ विक्की पुत्र इंदर सिंह निवासी गांव शिरगल नजदीक नांगल देवी डाकघर और तहसील ठियोग को 13 ग्राम चिट्टा/हेरोइन गिरफ्तार किया गया था ।
जिसकी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत आय के सभी स्रोतों और चल/अचल संपत्तियों की जांच SHO THEOG द्वारा की गई थी, जिसमें
जांच में पाया गया है कि दिनेश वर्मा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है लेकिन उनके पास 7,43,720/- रुपये मूल्य के महिंद्रा एक्स यू वी तथा हुंडई ईऑन 2 वाहन
हैं
एनडीपीएस अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक (मुख्यालय दिल्ली) ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत 7,43,720/- रुपये मूल्य के उपरोक्त 2 वाहनों के SHO ठियोग द्वारा पारित फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की है। दोनों संपत्तियां अब अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में जमी हुई हैं।
मामले की पुष्टि डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने करते हुए बताया कि यह उपमंडल ठियोग का पहला मामला है जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत पेडलर की संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई है।
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