लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उद्देश्य से जिला चम्बा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
लंबित मामलों की संख्या कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर मामले हल करने के उद्देश्य से जिला चम्बा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया
चंबा : जितेंद्र खन्ना /
जिला चम्बा के सभी न्यायालयों में प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा के सचिव संदीप सिंह ने बताया कि लोक अदालतों में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित करीब 2982 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें सबसे अधिक लंबित मामले 2664, जबकि 318 मामले प्री लिटिगेशन के प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न मामले भी निपटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से तीन माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। विशेष बात यह है कि लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। कौंडल ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता अथवा परामर्श की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच होकर दूरभाष नंबर 01899-226309 पर भी संपर्क कर सकता है।
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