पुलिस जिला नूरपुर की अधिकारिता में रहने वाले समस्त जनता को कांगड़ा जिला उपायुक्त का आदेश
पुलिस जिला नूरपुर की अधिकारिता में रहने वाले समस्त जनता को कांगड़ा जिला उपायुक्त का आदेश
नूरपुर : विनय महाजन /
पुलिस जिला नूरपुर की अधिकारिता में रहने वाली समस्त जनता से जिला पुलिस नूरपुर ने आह्वान किया कि उपायुक्त कार्यालय कांगडा स्थित धर्मशाला के पृष्ठांकन संख्या जेड(213)/90/एम ए डेटेड 17-01-2026 अधीन धारा 163 बी एन एस एस 2023 के तहत प्रवासी व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रॉपर्टी मालिक/किराएदारों को घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा l प्रॉपर्टी मालिक/किराएदारों को अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में सात (7) दिनों के भीतर घोषणा पत्र जमा करना होगाl जिसमें नए या पूर्व-अस्तित्व वाले किसी भी आवासीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देनी होगीl यह आदेश गेस्ट हाउस, दुकानें, घर आदि के किराए/उप-किराए पर भी लागू होगा । यह जानकारी पुलिस जिला नोट अधीक्षक कुलभूषण वर्मा नूरपुर द्वारा एक प्रेस नोट में देते हुए बताया गया कि जमीन/परिसर के मालिकों को झुग्गियों/अस्थायी झोपड़ियों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा जो मालिक अपने जमीन/प्रिमिस पर झुग्गियों/अस्थायी झोपड़ियों को अनुमति देते हैं, उन्हें घोषणा पत्र में आवश्यक विवरण भी देना पड़ेगा । वर्मा ने वताया कि घरेलू नौकरों/सेवकों के लिए घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा जो व्यक्ति घरेलू नौकर/सेवक रखते हैं उन्हें घोषणा पत्र में नौकरों/सेवकों का सम्पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगाl इतना ही नही ठेकेदारों, मालिकों और व्यवसाय संचालकों को मजदूरों की जानकारी देना अनिवार्य है l ठेकेदार, मालिक और व्यवसाय संचालक को अपने मजदूरों/श्रमिकों के बारे में घोषणा पत्र में विवरण भी देना होगा l उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सख्ती से न करने पर प्रॉपर्टी मालिक, नियोक्ता, किराएदार या संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अधीन धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा सकती है । नूरपुर पुलिस समस्त जनता से आग्रह करती है कि सभी व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करें व संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें तथा सुरक्षित वातावरण बनाने में नूरपुर पुलिस में सहयोग करें ।


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