हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतलों पर QR कोड अनिवार्य: नई आबकारी नीति लागू
हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतलों पर QR कोड अनिवार्य: नई आबकारी नीति लागू शिमला : गायत्री गर्ग / हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और राजस्व चोरी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की हर बोतल पर QR कोड (Quick Response Code) प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। मुख्य बिंदु: क्या है नई व्यवस्था? अनिवार्यता: 31 मार्च के बाद पैक की गई शराब की हर बोतल पर QR कोड होना अनिवार्य है। बिना कोड वाली नई बोतलों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुराना स्टॉक: राहत की बात यह है कि 31 मार्च से पहले का जो पुराना स्टॉक ठेकों पर उपलब्ध है, उसे बिना QR कोड के बेचने की अनुमति दी गई है। ट्रैकिंग और पारदर्शिता: इस प्रणाली से शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री तक की पूरी यात्रा को ट्रैक किया जा सकेगा। इससे अवैध शराब (Illegal Liquor) और मिलावट पर लगाम लगेगी। उपभोक्ताओं को लाभ: अब ग्राहक अपने स्मार्टफोन से कोड स्कैन करके बोतल की प्रामाणिकता, बैच नंबर और निर्माण की ...